Prayagraj, 12 नवम्बर (Udaipur Kiran) . Prayagraj जिले में स्थित फूलपुर थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म मामले के आरोपित को Prayagraj के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायालय ने बुधवार को दोष सिद्ध होने के बाद, दस वर्ष के कारावास एवं पचास हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया. यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी.
उन्होंने बताया कि Prayagraj जिल के फूलपुर थाने में वर्ष 2022 में सरायइनायत थाना क्षेत्र के मिरईपुर चक मुजम्मिल गांव निवासी अर्जुन Indian ा पुत्र अभयराज Indian ा के खिलाफ धारा 376, 328, 504, 506 Indian दण्ड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. उप्र पुलिस द्वारा अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत फूलपुर थाने की पुलिस टीम एडीजीसी मृत्युंजय त्रिपाठी, फूलपुर थाना प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार गौतम, कोर्ट मोहर्रिर मनीषा पाल, पैरोकार सिपाही आलोक ने प्रभावी ढंग से दुष्कर्म मामले की पैरवी किया. परिणाम स्वरूप आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध करने में कामयाब हो गई. दोष सिद्ध होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने बुधवार को धारा-376 में 10 वर्ष का कारावास व 50 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 328 में 5 वर्ष का साधारण कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा-506 में 2 वर्ष का साधारण कारावास व 2 हजार रुपये अर्थदण्ड व धारा-67 आई.टी. एक्ट में 1 वर्ष का साधारण कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.
—————
(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
You may also like

भारत और अफगानिस्तान के नेक्सस से बढ़ रहे आतंकी हमले... इस्लामाबाद विस्फोट से बौखलाए पाकिस्तानी पीएम शहबाज, फोड़ा ठीकरा

हिंदुओं की घरवापसी कराने वाली भावना बोहरा कौन है? करोड़ों की हैं मालकिन

Libra Love Horoscope 2026 : तुला राशि के दांपत्य जीवन में बढ़ेगा रोमांस और दूरियां होंगी खत्म, इन मामलों में रहना होगा सतर्क

दिल्ली के महिपालपुर में फटा बस का टायर, फैल गई धमाके की अफवाह

लाल रंग की ईको स्पोर्टस में पीछे की सीट पर जो लेटा था, वह कौन था? जिसे छिपाकर ले गई पुलिस





