जोधपुर, 24 मई . वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 2 जोधपुर ने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की चल संपति कुर्क करने का आदेश दिया है.
लेरिया आर्ट पैलेस को वर्ष 2015 में भीषण अग्निकांड में हुए नुकसान की आधी अधूरी भरपाई के बाद दायर वाद में वाणिज्यिक न्यायालय और हाइकोर्ट के फैसले के बाद बीमा कंपनी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज होने के बावजूद वादी डिक्रीडर को 2 करोड़ 32 लाख 85 हजार 864 रुपये का भुगतान 27 मई तक नहीं करने पर 28 मई को बीमा कंपनी की चल संपति कुर्क करने का आदेश वाणिज्यिक न्यायालय ने जारी किया.
/ सतीश
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