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Rajasthan: लंबित भर्ती संबंधी प्रकरणों को लेकर अब सीएम भजनलाल ने ये दिए हैं ये निर्देश

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जयपुर। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार का लक्ष्य है। इसलिए न्यायालय में लंबित भर्ती संबंधी प्रकरणों का विधिवत परीक्षण करवाकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सीएम आवास पर न्यायालयों में लंबित विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए ये बात कही है। सीएम भजनलाल ने कहा कि विभागीय स्तर पर भी नियम बनाते समय विस्तृत विधिक परामर्श लिया जाए, जिससे भर्ती प्रक्रिया निर्बाध रूप से संपन्न हो सके।

सीएम ने कहा कि आमजन का हित ही हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। इसलिए जनकल्याण से जुड़े प्रकरणों की न्यायालयों में प्राथमिकता से पैरवी की जाए। ऐसे महत्वपूर्ण प्रकरणों में राज्य सरकार की तरफ से प्रभावी ढंग से पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता स्तर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं को नियुक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों में उच्चस्थ अदालतों में अपील की आवश्यकता हो उनमें राज्य सरकार की ओर से समय पर अपील की जाए।

विधिक कार्यों में संसाधनों की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी
सीएम ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की 8 करोड़ जनता के समग्र कल्याण के लिए समर्पण भाव से कार्य कर रही है। हम राज्य की चहुंमुखी प्रगति के लिए जनकल्याणकारी विकास योजनाओं का निर्बाध संचालन सुनिश्चित कर रहे हैं। इनमें विधिक कारणों से किसी प्रकार की रूकावट ना आए इसके लिए राज्य सरकार द्वारा न्यायालयों में लंबित मामलों में प्रभावी रूप से पक्ष रखा जा रहा है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि आमजन को समय पर राहत मिले और सरकार पर उनका भरोसा और अधिक मजबूत हो इसके लिए सभी अधिकारीगण अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्ण निर्वहन करें। विधिक कार्यों में राज्य सरकार की ओर से संसाधनों की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी।

PC:dipr.rajasthan
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