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राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट से लड़ाई की कही थी बात, यूपी की कोर्ट में सुनवाई पूरी, अब 7 को आएगा फैसला

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सुनील मिश्रा, संभल: उत्तर प्रदेश के संभल की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ दायर मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अधिकारियों ने बताया कि फैसला सात नवंबर को सुनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय आरती फौजदार के समक्ष चंदौसी जिला न्यायालय में सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं।

यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने दायर किया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के उद्घाटन के समय कहा था कि हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट (भारतीय राज व्यवस्था) से है। सिमरन ने कहा कि इस बयान से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।

यह याचिका हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने एडीजे की अदालत में दायर की थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी समाज में अस्थिरता फैलाने वाले बयान देते हैं। सिमरन गुप्ता ने बताया कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को एक भाषण में कहा था- 'हमारी लड़ाई बीजेपी-आरएसएस से नहीं, बल्कि भारत राज्य से है।'

याचिकाकर्ता का कहना है कि यह बयान देश के नागरिकों और लोकतंत्र का अपमान है और इससे करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि पहले यह प्रार्थना पत्र एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल किया गया था, जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद डिवीजन में अपील दायर की गई, जिसकी आज सुनवाई हुई।

अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रखते हुए 7 नवंबर की तारीख तय की है। वहीं सिमरन गुप्ता ने कहा “आज हमारे वकील साहब की बहस हुई है। हमें पूरी उम्मीद है कि 7 नवंबर को कोर्ट राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा।”
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