वाशिंगटन, 19 सितंबर . अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप के फैसले को अमेरिकी न्याय विभाग ने समर्थन देते हुए Supreme court से आग्रह किया है कि फेडरल रिजर्व की गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त करने के आदेश को लागू करने की अनुमति दी जाए.
स्थानीय मीडिया के अनुसार, सॉलिसिटर जनरल डी जॉन सॉयर ने Supreme court में एक आवेदन दिया, जिसमें निचली अदालतों के फैसलों में कई पूर्वाग्रहों के उल्लंघन का दावा है.
हालांकि, समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, इस आवेदन से Supreme court में फेड की स्वतंत्रता को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ सकता है.
डोनाल्ड ट्रंप ने 25 अगस्त को कथित मॉर्गेज धोखाधड़ी के आरोप में लिसा कुक को बर्खास्त कर दिया था. हालांकि, कुक ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है. इसके बाद 28 अगस्त को वाशिंगटन, डीसी की एक संघीय अदालत में मुकदमा दायर किया गया. न्यायाधीश ने 9 सितंबर को फैसला सुनाते हुए President डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लिसा कुक को हटाने पर अस्थायी रूप से रोक लगाई.
ट्रंप प्रशासन फेड की बैठक से पहले मामले को यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया सर्किट में ले गया, लेकिन कोर्ट ने Monday को President ट्रंप की कुक को हटाने की याचिका को खारिज कर दिया, जो फेड की दो दिवसीय बैठक शुरू होने से कुछ घंटे पहले था.
लिसा कुक ने Tuesday और Wednesday को फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने एक मुद्दे के पक्ष में मतदान किया था.
असल में लिसा कुक की नियुक्ति पूर्व अमेरिकी President जो बाइडेन के समय हुई थी. लिसा कुक 2022 से फेड में सेवा दे रही हैं. उन्हें एक अन्य सदस्य के अपूर्ण कार्यकाल को पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया था. इस लिहाज से उनका वर्तमान कार्यकाल 2038 तक चलेगा.
फेडरल रिजर्व गवर्नर के रूप में कार्य करने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रचने वाली लिसा कुक ने अगस्त में ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्हें पद से हटाने के उनके प्रयास को चुनौती दी गई थी.
उनका तर्क है कि अमेरिकी President की ओर से बताए गए कारण कानूनी रूप से अपर्याप्त थे और मौद्रिक नीति पर असहमति के कारण उन्हें हटाने के लिए सिर्फ एक बहाने के रूप में काम करते थे.
इस पर न्याय विभाग ने Thursday को कहा कि जब तक President बर्खास्तगी का कोई कारण बताते हैं, वह निर्णय उनके ‘अपरिवर्तित विवेकाधिकार’ के दायरे में आता है.
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डीसीएच/एबीएम
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