नई दिल्ली में एक नाबालिग चचेरी बहन के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के मामले में केरल की एक अदालत ने एक व्यक्ति को 135 साल की सजा सुनाई है। सरकारी वकील रघु के अनुसार, हरिपद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश साजी कुमार ने 24 वर्षीय आरोपी को यह सजा सुनाई। अभियोजक ने बताया कि दोषी को सजा को साथ-साथ काटनी होगी, जिसमें से अधिकतम 20 साल की सजा शामिल है।
अदालत ने इस मामले में दोषी पर 5.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और पीड़िता को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। पीड़िता की उम्र उस समय 15 वर्ष थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी पीड़िता के पिता के बड़े भाई का बेटा था, जो उसे स्कूल ले जाता था और फिर उसकी नानी के पास वापस लाता था। इस निकटता का फायदा उठाते हुए आरोपी ने पीड़िता का नहाते समय वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हो गई।
वकील ने बताया कि पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया है, जो अब बाल कल्याण समिति की देखरेख में है। इसी तरह, केरल की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने हाल ही में एक अन्य मामले में नाबालिग लड़की के साथ कई बार बलात्कार करने के लिए एक विवादास्पद व्यापारी मोनसन मावुंकल को जीवन भर की सजा सुनाई है। न्यायाधीश के. सोमन ने कहा कि दोषी नरमी का पात्र नहीं है।
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